बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। अपनी गिरफ्तारी के तुरंत बाद बिभव कुमार के वकील की तरफ से तीस हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई। लेकिन कोर्ट ने बिभव की याचिका को खारिज करते हुए किसी भी तरह का राहत देने से साफ इंकार कर दिया।
इससे पहले कोर्ट में बिभव कुमार का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन ने सुनवाई के बारे में जानकारी देते हुए बताया था, ‘मैंने दलील दी कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है और यह अंतरिम जमानत का मामला है… मैंने अग्रिम जमानत की वकालत की है क्योंकि CCTV फुटेज और कवरेज में जो देखा गया है वह सब मालीवाल द्वारा तीन दिन बाद दर्ज कराए गए बयान में नहीं बताया गया है।’ हालांकि अदालत ने उनकी इन दलीलों को नहीं माना और बिभव कुमार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।