दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी आपराधिक मामलों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत देने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी।

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में याचिककर्ता का सीधे तौर पर कुछ लेना देना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर हैं और वह खुद भी अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं। उनको अगर किसी तरह की कोई राहत चाहिए, तो वह याचिका दायर कर सकते हैं। हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में कोर्ट से मांग की गई थी कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके बचे हुए कार्यकाल तक विशेष अंतरिम जमानत दी जाए। इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। साथ ही याचिकाकर्ता पर 75000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।


