सुप्रीम कोर्ट का आदेश: SIR के दौरान BLOs के कार्यभार को कम करने हेतु अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति पर हो विचार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पेशल इनरोलमेंट रिवीजन (SIR) के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) के काम के दबाव को घटाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया।
यह न्यायिक निर्देश अभिनेता विजय की पार्टी, तमिलगा वेत्रि कझगम (TVK) की याचिका पर दिया गया, जिसमें माँग की गई थी कि समय पर काम पूरा न कर पाने वाले BLOs के विरुद्ध जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई न की जाए।
TVK की ओर से पेश हुए वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के दबाव के कारण कई BLOs की मौत हुई है, और लक्ष्य पूरा न होने पर EC उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा रहा है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने अपनी टिप्पणी में कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारी SIR सहित अन्य वैधानिक कार्यों को करने के लिए बाध्य हैं, और राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि वे चुनाव आयोग (EC) को आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराएँ।



