विधानसभा चुनाव 2026: बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर बैठे मतदान की सुविधा, चुनाव आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनावों में समावेशी मतदान सुनिश्चित करने के लिए ‘पोस्टल बैलेट’ (डाक पत्र) की विशेष सुविधा का ऐलान किया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(सी) के तहत, अब 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और चिन्हित दिव्यांग मतदाता अपने घर से ही मतदान कर सकेंगे।
आवेदन की प्रक्रिया और समय सीमा: पात्र मतदाताओं को अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर ‘फॉर्म 12डी’ भरकर आवेदन करना होगा। इसके बाद बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) या अधिकृत मतदान दल मतदाता के घर पहुँचकर वोट एकत्र करेगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मतदान की गोपनीयता का सख्ती से पालन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 15 मार्च को घोषित कार्यक्रम के अनुसार, इन राज्यों में 9 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच मतदान होना है, जबकि चुनावी नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे।



