पश्चिम बंगाल में दो चरणों में चुनाव की अधिसूचना जारी, मतदान के दिन अवकाश और ड्राई डे लागू

भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही राज्य में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आयोग ने जानकारी दी है कि राज्य में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में मतदान कराया जाएगा।
निर्वाचन आयोग के अनुसार, पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दोनों चरणों में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
यह उल्लेखनीय है कि आयोग ने 15 मार्च को ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी थी। अब अधिसूचना जारी होने के बाद चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। अन्य राज्यों की बात करें तो असम, केरल और तमिलनाडु में एक चरण में मतदान होगा, जबकि पुडुचेरी में भी एक ही चरण में चुनाव कराए जाएंगे।
मतदान के दिन लोगों को सुविधा देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने अवकाश घोषित किया है। इसके तहत संबंधित क्षेत्रों में सरकारी दफ्तर, स्कूल-कॉलेज, निजी संस्थान और औद्योगिक इकाइयां बंद रहेंगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियोक्ता अपने कर्मचारियों को वोट डालने से नहीं रोक सकते। यदि कोई ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बाहर काम कर रहे मतदाताओं को भी मतदान के लिए आवश्यक छुट्टी दी जाएगी।
चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों मतदान दिनों को ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है, जिसके तहत शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
अधिकारियों के अनुसार, इन सभी निर्णयों का उद्देश्य मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और पूरे चुनाव को पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है।



