नाबालिगों के पासपोर्ट नियमों में केंद्र का बड़ा बदलाव, अब 5 साल या 18 की उम्र तक ही होगी वैधता

विदेश मंत्रालय ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साधारण भारतीय पासपोर्ट की वैधता अवधि को लेकर नए दिशा-निर्देश लागू किए हैं। गुरुवार को जारी भारत के आधिकारिक राजपत्र के अनुसार, पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया गया है। इसके तहत पुराने पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन करते हुए बच्चों के पासपोर्ट की समय-सीमा अब अधिकतम पांच वर्ष अथवा उनके 18 वर्ष का होने तक (जो भी अवधि पहले पूरी हो) तय कर दी गई है।
नए प्रावधानों के मुताबिक, संशोधित नियम 12(1ए) के अंतर्गत 15 वर्ष से छोटे बच्चों को मिलने वाला 36 पृष्ठों का साधारण पासपोर्ट जारी होने की तिथि से अगले 5 वर्षों के लिए या फिर धारक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक मान्य रहेगा। इसके साथ ही, 15 सितंबर की तारीख वाली अधिसूचना के माध्यम से आवेदन शुल्क से जुड़े नियम 8 में भी आवश्यक फेरबदल किए गए हैं। इसके तहत हर श्रेणी के आवेदन का शुल्क नियमों की अनुसूची IV के आधार पर निर्धारित किया गया है।
ये सभी संशोधित प्रावधान आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने के दिन से ही प्रभावी माने जाएंगे। इससे पूर्व, विदेश मंत्रालय ने 1 जुलाई से ही पासपोर्ट संबंधित विभिन्न सेवाओं की दरों में वृद्धि की थी। इस संशोधित शुल्क संरचना के दायरे में नए पासपोर्ट, नवीनीकरण, तत्काल सेवा, खोए या खराब हुए पासपोर्ट के एवज में नया दस्तावेज जारी करना तथा पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) जैसी तमाम सेवाएं शामिल हैं।
शुल्क में रियायत के मोर्चे पर, आठ साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को नए पासपोर्ट आवेदन पर मिलने वाली 10 फीसदी की छूट पहले की तरह जारी रखी गई है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि पासपोर्ट दोबारा जारी (री-इश्यू) कराने की स्थिति में यह छूट लागू नहीं होगी।
वयस्क वर्ग के लिए दरों में बड़ा बदलाव किया गया है। 36 पन्नों के नए पासपोर्ट या नवीनीकरण के सामान्य आवेदन का शुल्क 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है, जबकि 60 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट के लिए अब 2,000 रुपये की जगह 3,500 रुपये चुकाने होंगे। तत्काल योजना के तहत वयस्कों के 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की दर 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की दर 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये निर्धारित की गई है।
इसके अतिरिक्त, तत्काल श्रेणी में वयस्कों के 60 पन्नों वाले पासपोर्ट के प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) की लागत 5,500 रुपये से बढ़ाकर 8,500 रुपये हो गई है। नाबालिगों के लिए भी प्रक्रिया अब अधिक खर्चीली हो गई है; 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट (नए अथवा री-इश्यू) का शुल्क 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,750 रुपये और तत्काल श्रेणी में इसे 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,250 रुपये कर दिया गया है।



