नागरिकता (संशोधन) अधिनियम या सीएए के तहत 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र का पहला सेट आज जारी किया गया

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम या सीएए के तहत 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र का पहला सेट आज जारी किया गया। केंद्र द्वारा इसे अधिसूचित करने के लगभग दो महीने बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की गई। सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए नागरिकता आवेदन की योग्यता अवधि 11 से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है।केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने दिल्ली में आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे और सीएए की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला। संवाद सत्र के दौरान सचिव डाक, निदेशक (आईबी), भारत के रजिस्ट्रार जनरल और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।



