क्या बैंक, बीमा या शेयर में फंसा है आपका पैसा? ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ कैंपेन से जानें वापस पाने का तरीका

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 अक्टूबर को गुजरात के गांधीनगर से एक जनहित अभियान ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ का शुभारंभ किया है। इस अभियान का सीधा मतलब है कि अब देश के हर नागरिक को उसकी खोई हुई या भूली हुई पूंजी का हक वापस दिलाना।

क्या है यह अभियान? वित्त मंत्रालय के ‘फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट’ द्वारा संचालित यह अभियान दिसंबर 2025 तक चलेगा। इसका मुख्य लक्ष्य लोगों को उनकी उन वित्तीय संपत्तियों (जैसे- बैंक डिपॉजिट, पुरानी बीमा पॉलिसी, शेयर और म्यूचुअल फंड) को वापस दिलाने में मदद करना है, जिन पर उन्होंने 10 साल या उससे अधिक समय से दावा नहीं किया है। अनुमान है कि यह अनक्लेम्ड राशि करोड़ रुपए से ज्यादा है।

कैसे काम करेगा यह कैंपेन? यह अभियान नियामक संस्थाओं के समन्वय पर आधारित है। RBI, IRDAI, SEBI जैसी संस्थाएं एक साथ मिलकर काम करेंगी और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए SOPs (मानक संचालन प्रक्रियाएं) जारी करेंगी।

  • पता लगाने के साधन: RBI का UDGAM पोर्टल (बैंक डिपॉजिट के लिए), IRDAI का SIIP पोर्टल (बीमा क्लेम के लिए), और SEBI का SCORES (शेयर की जानकारी के लिए) जैसे ऑनलाइन ट्रेसिंग टूल्स उपलब्ध कराए जाएंगे।
  • जागरूकता: वर्कशॉप, सोशल मीडिया और लोकल कैंपों के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाएगी।

आप कैसे लाभ उठा सकते हैं? लाभार्थी खासकर ग्रामीण और वृद्ध नागरिक हो सकते हैं। भाग लेने के लिए:

  1. UDGAM पोर्टल पर जाकर अपने नाम के अनक्लेम्ड डिपॉजिट को खोजें।
  2. जरूरी दस्तावेज़, जैसे आधार, पैन और पासबुक, तैयार रखें।
  3. अभियान के दौरान जारी हेल्पलाइन नंबर या नजदीकी बैंक/पोस्ट ऑफिस कैंप में संपर्क करें।

यह अभियान सुनिश्चित करेगा कि आपकी मेहनत की कमाई, जो वित्तीय प्रणाली में फँसी हुई है, वह आसानी से आप तक पहुँच सके।

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