कफ सिरप से हाहाकार: MP-राजस्थान में 23 बच्चों की मौत, सुप्रीम कोर्ट में CBI जाँच की याचिका

एक दुखद घटना में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप पीने से कुल 23 बच्चों की मौत हो गई है। मरने वाले बच्चों में 19 मध्य प्रदेश से और 4 राजस्थान से हैं। इस गंभीर स्वास्थ्य संकट के बाद, पांच राज्यों – मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और पंजाब ने इस कफ सिरप के इस्तेमाल और बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है।
यह मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुँच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में CBI जाँच की मांग की गई है, साथ ही देश में दवाओं की सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा की भी अपील की गई है।
याचिकाकर्ता, एडवोकेट विशाल तिवारी, ने मांग की है कि एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए और जाँच एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में हो।
इस बीच, सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स (कांचीपुरम), पर कार्रवाई शुरू हो गई है। तमिलनाडु के ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और पाँच दिन के भीतर जवाब मांगा है।



