PMFBY: फसल बीमा के तहत जलभराव और जंगली जानवरों से नुकसान की मिलेगी भरपाई, संसद में सरकार का बयान

संसद के निचले सदन लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बुआई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ व्यापक जोखिम सुरक्षा दी जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि योजना में संशोधन करते हुए अब जंगली जानवरों के हमले से फसलों को होने वाले नुकसान को भी ऐडऑन कवर के रूप में शामिल करने की मंजूरी दी गई है।

शुरुआत में जंगली जानवरों से होने वाली क्षति इस योजना के दायरे में नहीं आती थी। हालांकि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ-साथ राज्यों की मांग के बाद इसे जोड़ा गया है। इसके तहत राज्य सरकारें व्यक्तिगत नुकसान के मूल्यांकन के आधार पर इस कवर को अधिसूचित कर सकती हैं। इस विशेष ऐडऑन कवर का पूरा वित्तीय खर्च संबंधित राज्य सरकार उठाएगी, और इसके क्रियान्वयन से जुड़े नियम PMFBY के दिशानिर्देशों में तय किए गए हैं।

योजना के अंतर्गत जलभराव से होने वाली क्षति को भी जोखिम कवर की श्रेणी में रखा गया है। धान, गन्ना, पटसन और मेस्टा जैसी अधिक पानी वाली फसलों (हाइड्रोफिलिक) के लिए जलभराव से जुड़ी क्षति का बीमा प्रावधान लागू है, बशर्ते वे स्थानीय दावों के मामले न हों। साल 2016-17 से प्रभावी यह स्वैच्छिक योजना राज्य सरकारों द्वारा तय अधिसूचित फसलों और क्षेत्रों के अनुसार किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।

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