टेलीकॉम कंपनियों को DoT का सख्त आदेश: 9 सिम से अधिक जारी करने पर रोक, उल्लंघन पर कनेक्शन होंगे सस्पेंड

दूरसंचार विभाग ने गुरुवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर देश के सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSP) को निर्देशित किया है कि वे प्रति ग्राहक नौ सिम की निर्धारित उच्चतम सीमा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें और किसी भी स्थिति में इससे अधिक कनेक्शन जारी न करें।
आधिकारिक सर्कुलर के मुताबिक, 24 अगस्त 2026 से सभी टेलीकॉम कंपनियों को ऐसी तकनीकी प्रणाली लागू करनी होगी, जिससे तय सीमा से ज्यादा सिम लेने का प्रयास करने वाले उपभोक्ताओं को चिन्हित किया जा सके। कंपनियों को संबंधित ग्राहक को यह सूचित करना होगा कि वह अधिकतम सीमा तक पहुंच चुका है, जिसके चलते उसे नया सिम कार्ड उपलब्ध कराना संभव नहीं है।
नियमों के अनुसार, नए कनेक्शन के लिए आवेदन करते समय उपभोक्ताओं को ‘कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म’ (CAF) में यह विवरण दर्ज करना होगा कि उनके नाम पर अन्य टेलीकॉम ऑपरेटरों और लाइसेंस प्राप्त सर्विस एरिया में पहले से कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं।
निर्धारित सीमा से अधिक कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों का डेटा विभाग द्वारा विकसित ‘डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म’ (DIP) पर उपलब्ध कराया गया है। यह प्लेटफॉर्म अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों से प्राप्त उपभोक्ता विवरण के आधार पर कार्य करता है, जिससे नौ सिम की तय सीमा लांघने वाले ग्राहकों की पहचान ऑपरेटरों द्वारा बिना किसी बाधा के की जा सके।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आवेदन फॉर्म की शर्तों के तहत तय व्यवस्था लागू होने तक, सीमा से अधिक सक्रिय किए गए किसी भी कनेक्शन को फौरन निलंबित (सस्पेंड) कर दिया जाएगा। यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक अतिरिक्त मोबाइल कनेक्शन से जुड़ा विवाद पूरी तरह सुलझ नहीं जाता।



