लोकसभा चुनाव 2024 में 25 मई को होने जा रहे मतदान में पंजाब सरकार ने अवकाश की घोषणा की

लोकसभा चुनाव 2024 में 25 मई को होने जा रहे मतदान में पंजाब सरकार ने अवकाश की घोषणा की है। पंजाब में काम कर रहे हरियाणा मतदाताओं को मतदान के लिए 25 मई को छुटटी दी जाएगी। पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि पंजाब के सरकारी दफ्तरों, बोर्डों / कारपोरेशनों और सरकारी शैक्षिक कार्यालयों में काम करने वाले सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों में कोई हरियाणा का निवासी है तो वह 25 मई को विशेष अवकाश का हकदार है। इसके बदले छुट्टियों के खाते में से कोई कटौती नहीं की जाएगी।पंजाब सरकार ने यह नियम निजी क्षेत्र के लिए भी लागू किया है। पंजाब सरकार के जारी आदेश में कहा गया है किर राज्य के किसी भी औद्योगिक, कारोबार, व्यापार या किसी भी अन्य अदरे में काम करने वाले हरियाणा के मतदाता को मत डालने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के मुताबिक 25 मई 2024 को सवैतनिक छुट्टी दी जाएगी।

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