वक्फ बिल बना कानून, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

भारत की संसद में लंबी बहस और तीखे विरोध के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को एक ऐतिहासिक कानून के रूप में स्वीकृति मिल गई। शनिवार, 6 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक पर अपनी मुहर लगा दी, जिसके साथ ही यह औपचारिक रूप से कानून बन गया। गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर अब यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, इम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट (उम्मीद) अधिनियम, 1995 हो गया है। यह नया नाम इस कानून के उद्देश्यों—प्रबंधन में एकरूपता, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास—को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।