तुर्किये की ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सर्विस कंपनी सेलेबी एविएशन की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज किया

तुर्किये की ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सर्विस कंपनी सेलेबी एविएशन की याचिका को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
याचिका में कंपनी ने अपनी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाले से सेलेबी की मंजूरी रद्द की थी। सेलेबी भारत में दिल्ली, कोचीन, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और गोवा सहित नौ हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज देता है।मंजूरी रद्द होने के बाद सेलेबी एविएशन इंडिया ने कहा था- “हम किसी भी मानक से तुर्किये की ऑर्गनाइजेशन नहीं हैं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी का पूरी तरह से पालन करते हैं। किसी भी विदेशी सरकार या व्यक्तियों के साथ हमारा कोई राजनीतिक संबंध नहीं है।”



