सिर्फ 8 दिन शेष! पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य, वरना पड़ेगा महंगा

पैन और आधार को लिंक करने के लिए अब केवल 8 दिन बचे हैं। 31 दिसंबर 2025 की समय सीमा बीत जाने के बाद, 1 जनवरी 2026 से बिना लिंक वाले पैन कार्ड रद्द माने जाएंगे। इसका मतलब है कि आप न तो टैक्स रिटर्न भर पाएंगे और न ही अपना रिफंड ले सकेंगे।

पैन कार्ड के निष्क्रिय होने से आपकी सैलरी और निवेश में भी दिक्कतें आ सकती हैं। जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन कार्ड बनवाया था, उनके लिए भी लिंकिंग अनिवार्य है। किसी भी वित्तीय परेशानी से बचने के लिए तुरंत लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी करें।

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