सरकार ने 100mg से अधिक निमेसुलाइड के उत्पादन और बिक्री पर लगाई पाबंदी

नई दिल्ली: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी करते हुए 100 मिलीग्राम से अधिक डोज वाली निमेसुलाइड दवाओं की मैन्यूफैक्चरिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध केवल उन दवाओं पर लागू है जिन्हें ओरल यानी मुंह के जरिए लिया जाता है।

सरकार के इस सख्त निर्देश के बाद, निमेसुलाइड ब्रांड बेचने वाली सभी फार्मास्युटिकल कंपनियों को अपनी अधिक डोज वाली दवाओं का उत्पादन तुरंत बंद करना होगा। इसके अलावा, जो स्टॉक पहले से बाजार में या केमिस्ट के पास मौजूद है, उसे कंपनियों को वापस (Recall) मंगाना होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई दवा के दुष्प्रभावों और उससे होने वाले लिवर के जोखिमों को देखते हुए की गई है। हालांकि, कम क्षमता वाली दवाओं की बिक्री पूर्ववत जारी रहेगी।

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