जानिए सुप्रीम कोर्ट ने किन शर्तों पर दी अरविंद केजरीवाल को जमानत

चौथे चरण के मतदान से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सर्वोच्च अदालत से सुप्रीम राहत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने कुछ शर्तों के साथ दिल्ली के सीएम को एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल इस केस में अपनी भूमिका के संबंध में कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। 1 जून तक वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं कर सकते या किसी भी तरह केस को प्रभावित नहीं कर सकते।
- अरविंद केजरीवाल को 50 हजार रुपये के जमानत बॉन्ड के साथ इतनी ही राशि की जमानत भी जमा करनी होगी।
- अरविंद केजरीवाल सीएम कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकेंगे।
- अरविंद केजरीवाल अपनी ओर से दिए गए बयान से बाध्य होंगे कि वह आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जब तक कि दिल्ली के एलजी की मंजूरी प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक न हो।
- अरविंद केजरीवाल केस में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
- अरविंद केजरीवाल किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे और मामले से जुड़ी किसी भी ऑफिसियल फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी।



