गौतम और राजेश अडाणी को बॉम्बे हाई-कोर्ट से क्लीन चिट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के चेयरमैन गौतम अडाणी और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश अडाणी को सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के एक मामले से बरी कर दिया है। इस केस में गौतम और राजेश पर AEL के शेयर की कीमतों में हेरफेर का आरोप लगाया गया था ।यह मामला SFIO द्वारा दायर 2012 की चार्जशीट से जुड़ा है। इस चार्जशीट में आरोप लगाया गया था कि AEL और अडाणी ने स्टॉकब्रोकर केतन पारेख के साथ मिलकर शेयर की कीमतों में हेरफेर किया था। केतन पारेख 1999-2000 के भारत के सबसे बड़े शेयर बाजार घोटाले में एक प्रमुख व्यक्ति था।