SC स्टे अपडेट: UGC के नए नियमों पर फिलहाल ब्रेक, सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट दोबारा बनाने के दिए निर्देश

ई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा हाल ही में जारी किए गए नए नियमों ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन्स, 2026’ के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि इन प्रावधानों में स्पष्टता की कमी है और इनके दुरुपयोग की प्रबल संभावना है।
अदालत ने यह कदम उन याचिकाओं के बाद उठाया है जिनमें दावा किया गया था कि ये नियम सामान्य श्रेणी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। कोर्ट ने अब केंद्र सरकार और UGC से जवाब मांगा है और नियमों के मसौदे (ड्राफ्ट) को दोबारा तैयार करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने एक गंभीर टिप्पणी करते हुए केंद्र से पूछा कि क्या हम एक जातिविहीन समाज की जगह अब उल्टी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं?



