अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% किया; सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लिया कड़ा निर्णय

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार जगत में हलचल मचाते हुए वैश्विक टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 15% करने का बड़ा ऐलान किया है। शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट करते हुए उन्होंने इसकी जानकारी दी। यह कदम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके पुराने टैरिफ आदेश को रद्द किए जाने के ठीक बाद आया है।
सुप्रीम कोर्ट बनाम ट्रंप: शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप के पुराने टैरिफ आदेश को अवैध घोषित कर दिया था। अदालत का तर्क था कि राष्ट्रपति ‘IEEPA’ कानून के तहत टैरिफ नहीं लगा सकते, क्योंकि यह अधिकार केवल संसद (कांग्रेस) के पास है। इससे नाराज ट्रंप ने अब ‘सेक्शन-122’ कानून का सहारा लिया है। इस नए कानून के तहत वह अधिकतम 15% टैरिफ लगा सकते हैं, जो 24 फरवरी से प्रभावी होगा। हालांकि, यह नियम केवल 150 दिनों के लिए ही वैध रहेगा और इसे आगे बढ़ाने के लिए संसद की मंजूरी अनिवार्य होगी।



